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  19. खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई फैक्ट्री में मारा छापा,पांच भाई 3 कारखानों में बना रहे थे केमिकल वाली मिठाई
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  21. पुलिस और प्रदूषण विभाग कार्रवाई करेगा,फैक्ट्री चल रही थी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे,पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाएगा
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  23. मच्छर अगरबत्ती की फैक्ट्री में 2 की मौत का मामला,राज्यमंत्री असीम अरुण ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की
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  25. सदर कोतवाली क्षेत्र के इशवा पुर का मामला
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  27. दबंगों ने किसान के घर पर की थी फायरिंग,तमंचा, कारतूस,फरसा पुलिस ने किया बरामद
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  29. पुलिस ने तीनों आरोपी को किया गिरफ्तार,मामूली सी बात को लेकर हुआ था विवाद,असलहों से लैस दबंगों ने बोला था हमला
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  31. दिनदहाड़े गांव में फायरिंग करने का मामला
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  33. विनीता अवस्थी बनी महिला थाना प्रभारी,रंजना को मिला परिवार परामर्श केंद्र का चार्ज,चौकी इंचार्ज अनौगी मोहन लाल बने नौरंगपुर प्रभारी,ठठिया में तैनात राधामोहन शर्मा भेजे गये अनौगी
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  37. दो महिला इंस्पेक्टर सहित चार के तबादले
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  39. टिढ़ियापुर में सामने आई गड़बड़ी को लेकर कही बात,सामने आई गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई की कही बात,विकास कार्यों में बर्दाश्त नहीं होगा घपला,घपला करने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर
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31 मार्च से पहले पैन कार्ड को कराईये आधार से लिंक
Updated: 3/3/2020 2:12:00 AM By Reporter-

31 मार्च से पहले पैन कार्ड को कराईये आधार से लिंक
Û इनकम टैक्स विभाग लगा सकता है आप पर दस हजार रूपये का जुर्माना 
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस ऐं.यदि आपके पास पैन कार्ड है तो तत्काल 31 मार्च से पहले उसे आधार से लिंक कराना आवश्यक है, यदि आप समय रहते ऐसा नही करते तो इसके ऐवेज में आपको भारी जुर्माना देना पड सकता है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा आप पर दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, यह जुर्माना निष्क्रिय नम्बर इस्तेमाल करने के आरोप में लाया जायेगा। पहले ही इनकम टैक्स विभाग यह कह चुका है कि डेडलाइन के बाद जितने भी पैन कार्ड होल्डर्स का पैन आधार से लिंक नही होगा उन्हे निष्क्रिय घोषित कर दिया जायेगा लेकिन अब जुर्माना देना होगा। जो लोग बैंक खाता से 50 हजार रूपये से ज्यादा की रकम निकालते है या जमा करते है तो उन्हे पैनकार्ड दिखाना होगा। यदि आपका पैनकार्ड निष्क्रीय हो गया तो नया पैनकार्ड अप्लाई करने की जरूरत नही है आधार से लिंक कराने के बाद वह पैनकार्ड अपने आप वैध हो जायेगा। वहीं बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए निष्क्रय पैन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना नही लगेगा।

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