31 मार्च से पहले पैन कार्ड को कराईये आधार से लिंक
Û इनकम टैक्स विभाग लगा सकता है आप पर दस हजार रूपये का जुर्माना
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस ऐं.यदि आपके पास पैन कार्ड है तो तत्काल 31 मार्च से पहले उसे आधार से लिंक कराना आवश्यक है, यदि आप समय रहते ऐसा नही करते तो इसके ऐवेज में आपको भारी जुर्माना देना पड सकता है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा आप पर दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, यह जुर्माना निष्क्रिय नम्बर इस्तेमाल करने के आरोप में लाया जायेगा। पहले ही इनकम टैक्स विभाग यह कह चुका है कि डेडलाइन के बाद जितने भी पैन कार्ड होल्डर्स का पैन आधार से लिंक नही होगा उन्हे निष्क्रिय घोषित कर दिया जायेगा लेकिन अब जुर्माना देना होगा। जो लोग बैंक खाता से 50 हजार रूपये से ज्यादा की रकम निकालते है या जमा करते है तो उन्हे पैनकार्ड दिखाना होगा। यदि आपका पैनकार्ड निष्क्रीय हो गया तो नया पैनकार्ड अप्लाई करने की जरूरत नही है आधार से लिंक कराने के बाद वह पैनकार्ड अपने आप वैध हो जायेगा। वहीं बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए निष्क्रय पैन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना नही लगेगा।