चार पहिया गाडियों ने नही लगा हुआ फास्टेग तो देना होगा दुगना जुर्माना
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस नई दिल्ली- केंद्र सरकार द्वारा पहले ही बयान जारी करते हुए चार पहिया वाहनो के लिए फास्टैग लागू करने की जानकारी दे दी थी। आज से आॅटोमेटिक टोल प्लाजा पेमेंट सिस्टम फास्टैग अनिवार्य हो गया है और जिन भी गाडियों में फास्टैग नही होगा या जिनका फास्टैग काम नही कर रहा होगा, उन्हे उस कैटेगरी की गाडी के लिए दोगुना शुल्क देना होगा।
आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार द्वार वाहनो में फास्टैग जरूरी कर दिया गया है लेकिन इस सम्बन्ध में यदि किसी को जानकारी नही है तो फास्टैग देश के किसी भी टोल प्लाजा से खरीदा जा सकता है साथ ही आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक की ब्रांच से भी फास्टैग खरीदा जा सकता है। वहीं गूगल, पेटीएम, अमेजन से भी आप फास्टैग खरीद सकते है। हर जगहो पर इसके लिए अलग-अलग आॅफर भी है। जानकारी यह है कि फाॅस्टैग खरीदते समय आपके पास आईडी प्रूफ और गाडी का रजिस्ट्रशन सम्बन्धि कागजात अवश्य होना चाहिये। फास्टैग की एक समय का शुल्क 200 रूपए है। रि-ईश्यू करने की फीस 100 तथा रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपाॅजिट करने का शुल्क 200 रूपया है। एक बार फाॅस्टेग को खरीदने पर उसकी मान्यता पांच वर्ष की होगी। फास्टेग् की व्यवस्था वर्ष 2016 में शुरू की गयी थी तथा कुल एक लाख फास्टैग जारी किए गऐ थे जो 2017 में बढकर सात लाख हो गये थे। केंद्र सरकार के मंत्री गडकरी ने कहा है कि सरकार ने फास्टैग् की पंजीकरण तरीख की सीमा कई बार बढाया है लेकिन इस बार इसे और नही बढाया जायेगा।
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