हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मुनव्वर को मिली अंतरिम जमानत
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस नई दिल्ली- मुनव्वर फारूकी द्वारा हिन्दू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गयी थी। इस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ द्वारा शुक्रवार को मुनव्वर को अंतरिम जमानत दे दी गयी। इससे पहले मुनव्वर फारूकी के साथ पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
मुनव्वर फारूकी और उनके साथ दो आरोपियो को अंतरिम जमानत दी गयी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने दोनों पक्षों की दलीलेें सुनने के बाद निचली अदालत में दिया। अन्य दो आरोपियो में सदाकत खान तथा नलिन यादव को भी अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। इससे पहले एडविन एंथनी को न्यायालय द्वारा 12 फरवरी को जमानत पर रिहा किया गया था। हिंदू देवी-देवताओं पर अपत्तीजनक टिप्पणी करने के मामले में स्थानीय भाजपा नेत्री मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर के बेटे एकलव्य सिंह ने शिकायत की थी और इस सबको 1 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी विधायक के बेटे ने आरोप लगाया था कि शो में हिंदू देवी देवताओं के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अपमानजनक शब्दो का प्रयोग किया गया था।
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