खाध सामग्री में मिलावट करने पर मिलेगी उम्रकैद की सजा
Û मध्यम प्रदेश की शिवराज चैहान सरकार द्वारा उठाया गया सख्त कदम
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस मध्य प्रदेश- खाध पदार्थो में मिलावट करने वालो को अब आजीवन कारावास हो सकता है और इसके लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चैहान सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा मध्य प्रदेश संशोधन विधेकय के तहत दंड कानून विधेयक 2021 को मंजूरी दी गयी है, जिसकी जानकारी राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा दी गयी।नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जिसने भी खाध पदार्थो में मिलावट की उसे कडी सजा दी जायेगी और इसके लिए विधेयक 2021 को मंजूरी दी गयी है, जिसमें मिलावट करने वाले को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। इससे पहले दिसम्बर 2019 को मिलावट से स्वास्थ को होने वाले खतरों को लेकर भोपाल में एक जागरूकता रैली भी निकाली गयी थी। रैली में जहां शुद्ध खाध पदार्थो की मांग की गयी थी तो वहीं लोगों ने मिलावटी सामान का विरोध करते हुए नारे भी लगाये थे। जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मिलावट को सबसे बडा अपराध कहा तो वहीं अभी तक मिलवट का आरोप साबित होने पर 6 माच की ही सजा का प्रावधान थो और उस सजा कोक बढाकर तीन साल तक कर दिया गया था लेकिन अब इसमें पुनः संशोधन करते हुए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। नरोत्तम ने कहा कि इस सख्ती के बाद हम यह उम्मीद करते है कि इससे मिलावटखोरो पर नकेल करसने में हमें सफलता प्राप्त होगी।
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