दिसम्बर माह में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर | जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया कि खाद्य आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अंतर्गत माह दिसम्बर 2025 का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 10 दिसम्बर, 2025 से प्रारम्भ होकर 28 दिसम्बर, 2025 तक किया जाएगा। जनपद कानपुर नगर के सभी अन्त्योदय अन्न योजना कार्डों पर प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूँ, 16 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल तथा उपलब्धता की स्थिति में 5 किलोग्राम मक्का (जो आवश्यकता अनुसार चावल के स्थान पर दिया जाएगा) कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर निःशुल्क वितरित किया जाएगा। चावल एवं मक्का को मिलाकर वितरण 21 किलोग्राम प्रति कार्ड के निर्धारत स्केल पर किया जाएगा। मक्का का स्टॉक समाप्त होने पर लाभार्थियों को 21 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाएगा।पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत सभी राशनकार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूँ एवं 3 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाएगाअन्त्योदय कार्डधारकों को माह अक्टूबर से दिसम्बर 2025 की तिमाही सापेक्ष 3 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुल 54 रुपये में वितरित की जाएगी। चीनी वितरण में पोर्टेबिलिटी सुविधाजन्य नहीं होगी तथा लाभार्थियों को अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त करनी होगी। खाद्यान्न वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक ही पोर्टेबिलिटी पर वितरण कर सकेंगे। वितरण की अंतिम तिथि 28 दिसम्बर, 2025 निर्धारित की गई है। इस तिथि को ऐसे उपभोक्ताओं को, जो आधार प्रमाणीकरण न करा सकें, मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्चियों पर गेहूँ, चावल और मक्का का मूल्य शून्य होना स्पष्ट रूप से अंकित रहेगा। सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वितरण कार्य प्रतिदिन प्रातः 8:00 बजे से 12:00 बजे तक तथा दोपहर 2:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक सुचारू रूप से सम्पन्न किया जाए। प्रत्येक स्थिति में निर्धारित गुणवत्ता का खाद्यान्न ही उठान एवं वितरण हेतु उपलब्ध कराया जाए तथा किसी भी प्रकार के डाइवर्जन या कालाबाजारी की संभावना न रहे। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी अपने अनुमन्य खाद्यान्न से वंचित न हो। यदि किसी कार्डधारक को वितरण के दौरान किसी प्रकार की समस्या आती है या निर्धारित मानक के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त नहीं होता है, तो वे अपनी शिकायत जिला पूर्ति अधिकारी, संबंधित उपजिलाधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अथवा पूर्ति निरीक्षक को अवगत करा सकते हैं
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