अदालत ने हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को सुनाई सजा |
जिला संवाददाता सुनील कुमार धुरिया
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस हमीरपुर l जनपद में एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को सजा सुनाई है। गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने आरोपी कमल काछी को दोषी ठहराते हुए 8 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। थाना जलालपुर में 30 अप्रैल 2020 को दर्ज मुकदमे में आरोपी के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले को चिन्हित कर अभियोजन विभाग के साथ समन्वय करते हुए समयबद्ध तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत किए। मजबूत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर 3 अप्रैल 2026 को न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक नंदकिशोर यादव ने की, जबकि अभियोजन की पैरवी एडीजीसी प्रवीण कुमार भदौरिया ने की। पैरोकार के रूप में हेड कांस्टेबल मनोज सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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