नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में पाॅक्सो कोर्ट ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की दी सजा
कन्नौज ब्यूरो पवन श्रीवास्तव के साथ प्रिंस श्रीवास्तव
हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस कन्नौज संवाददाता। बुधवार को कन्नौज में पाॅक्सो कोर्ट ने नाबालिक बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों आरोपियों पर 22-22 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया। अदालत ने इन्दरगढ़ थाना क्षेत्र में 25 सितंबर 2018 में 13 वर्षीय किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी मोनू पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम खनियापुर थाना इन्दरगढ़ को दोषसिद्ध किया। आरोपी अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता तरूण चन्द्रा द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया। जिसके आधार पर विद्वान न्यायाधीश रामवरन सरोज ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 22 हजार रूपये अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया। जिसमें से 15 हजार रूपये पीड़िता को देने के लिए आदेशित किया।नाबालिग किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म के दूसरे मामले में भी विद्वान न्यायाधीश रामवरन सरोज ने आरोपी अभियुक्त को दोषसिद्ध किया। अभियुक्त गंगाधर पुत्र रामआसरे वर्मा निवासी ग्राम मदारीपुर थाना व जिला कन्नौज पर आरोप था कि वह 28 मई 2018 को फसल खराब होने की बात कहकर किशोरी को बहलाफुसलाकर खेत पर ले गया और वहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता तरूण चन्द्रा ने आरोपों के समर्थन में गवाहों को प्रस्तुत किया और अपने आरोप सिद्ध किए। मामले में निर्णय सुनाते हुए विद्वान न्यायाधीश रामवरन सरोज ने आरोपी गंगाधर को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 22 हजार रूपये अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया।