नताशा, देवांगना, आसिफ की जमानत के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट पहुंची दिल्ली पुलिस
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस नई दिल्ली- हिंदू विरोधी दिलली दंगों में जिन आरोपितो को दिलली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उन्हे हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने के फैसले के बाद दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है। पुलिस ने जस्टिास सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे भमभानी की बेंच द्वारा मंगलवार को दिए गए फैसले के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है बता दे कि दिल्ली दगंों को लेकर देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना था कि प्रथम दृष्टाया तीनो आरोपितों के खिलाफ दिल्ली दंगो के मामले में रिकाॅर्ड की गई सामग्री के आधार पर धारा 15,17 या 18 यूपीएके तहत कोई अपराध नही बनाया गया और हाईकोर्ट दिल्ली द्वारा मंगलवार को तीनो आरोपियों को जमानत दे दी गयी थी। दिल्ली की सडकों पर हिदू विरोधी दंगे फैलाने में इन तीनो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी थी। इन आरोपियों सहित 15 लोगो को नामजद किया गया था। पुलिस ने दावा किया कि तन्हा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध में दिल्ली में दंगे कराने में सक्रीय भूमिका निभाई। वहीं हिंदू विरोधी दिल्ली दंगे के मामले में पिंजरा तोड की नताशा नरवाल और देवांगना कलिता को 23 मई 2020 को गिरफ्तार किया गया था। बता दे कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 24 मई 2020 को दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान भडकी हिंसा, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गयी थी और 400 से अधिक लोग घायल हो गये थे। हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले के बाद अब दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के फैसले केा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
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