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एसआईआर में लापरवाही पर सहायक अध्यापक निलंबित
Updated: 11/27/2025 6:21:00 PM By Reporter- rajesh kashyap kanpur

एसआईआर में लापरवाही पर सहायक अध्यापक निलंबित
*बिना अनुमति जनपद सीमा से बाहर रहने एवं विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में उदासीनता बरतने पर हुई कार्रवाई
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर नगर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 216 कानपुर कैंट विधानसभा की संस्तुति के आधार पर बीएसए सुरजीत कुमार सिंह ने प्राथमिक विद्यालय पातिन निवादा, विकास खंड बिल्हौर में तैनात सहायक अध्यापक कमल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 216 कानपुर कैंट द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक विधानसभा की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित है। उक्त सहायक अध्यापक को भाग संख्या 176 में बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में नामित किया गया था, लेकिन उनके द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही थी और लगातार दिए जा रहे निर्देशों की अवहेलना की जा रही थी। निलंबित बीएलओ के सुपरवाइजर द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित सहायक अध्यापक बिना किसी अनुमति एवं पूर्व सूचना के पिछले कई दिनों से जनपद सीमा के बाहर निवासित हैं, जिससे एसआईआर का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसे निर्वाचन कार्य के प्रति उदासीनता मानते हुए निर्वाचन अधिनियम 1950 के अंतर्गत कार्रवाई की संस्तुति की गई थी। 
निलंबन आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में संबंधित शिक्षक को वित्तीय नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबित अवधि के दौरान वह किसी अन्य सेवायोजन अथवा व्यवसाय में संलग्न नहीं रहेंगे, इसका प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। निलंबन काल में उन्हें बीआरसी बिल्हौर से संबद्ध किया गया है। प्रकरण में आगे की जांच के लिए आरोप पत्र पृथक से निर्गत किया जाएगा।

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