बिना रजिस्ट्रेशन जिम व स्वीमिंगपूल पर होगी कड़ी कार्रवाई: जिलाधिकारी
वरिष्ठ संवाददाता रंजीत पाल
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कन्नौज: जनपद में हो रही स्विमिंग पूल घटनाओं को संघान लेते हुए जिलाधिकारी आशुतोष शुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश खेल विकास एंव प्रोत्साहन समिति 2020 शासनादेश के अन्र्तगत जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति जनपद कन्नौज में जिम,स्वीमिंग पूल के वार्षिक पंजीकरण व अन्य शुल्क सहित 15 हजार रूपये एक मुश्त जमा कराये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई हैं। समस्त जिम,स्वीमिंग पूल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उन्होने कहा कि स्वीमिंग पूल के पंजीकरण हेतु अभी तक 05 लोगो ने आवेदन किये हैं। सभी संचालक जिम,स्वीमिंग पूल का रजिस्ट्रेशन कराने से पूर्व ही मानकों एवं सुरक्षा मानकों को अवश्य पूर्ण कर लें।उन्होनें समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार को निर्देश दिये कि अपने क्षेत्रान्तर्गत जिम एंव स्वीमिंग पुल के मानकों का परीक्षण कराएं एवं जिला क्रीड़ा अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार से जिम,स्वीमिंग पुल का संचालन न किया जाये। मानक विहीन जिम एंव स्वीमिंग पूल का संचालन पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाये।
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