मनचले आशिक ने धमकाया,रिश्ता तुड़वाया, बदनामी की धमकी देकर मानसिक अवसाद में डाला!
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर। किसी और से शादी करने का सोचा भी तो बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारे बाप को फर्जी मुकदमे में फंसा कर, भाई को जान से मरवा डालूंगा। सोशल मीडिया पर तुम्हारे अश्लील फोटो वायरल कर दूंगा...। ये धमकियां एक मनचले और बिगड़ैल युवक ने अपने ही गांव की एक लड़की को दीं। युवक ने शादी तय होने पर युवती के होने वाले ससुरालियों को फोन करके अनर्गल बातें कहीं और रिश्ता भी तुड़वा दिया। फिर सोशल मीडिया पर युवती की इंस्टा और फेसबुक आईडी ढूंढ कर उसपर अश्लील कमेंट्स और फोटो पोस्ट कर दिए। युवती भारी अवसाद में आ गई और खुद को घर में बंद कर लिया क्षुब्ध होकर युवती के भाई ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। युवती पिछड़ी जाति की है। आरोप है कि पुलिस ने आरोपी परिवार के दबाव में आकर मामले में आईटी एक्ट की धाराएं नहीं लगाईं। कहा जा रहा है कि पहले तो पुलिस ने ही पीड़ित युवती के परिवार पर समझौते का दबाव डाला। मामला संवेदनशील होने के बावजूद 26 फरवरी को एप्लीकेशन देने के बाद, 2 मार्च को जाकर एफआईआर की गई।
मामला कानपुर कमिश्नरेट के साढ़ थानाक्षेत्र का है। यहां के अमौर गांव में रहने वाले युवक ने साढ़ थाने में एफआईआर करवाई है। एप्लीकेशन में युवक में आरोप लगाया है कि जहां भी बहन की शादी तय होती है, उनका पता और फोन नंबर वगैरह पता करके अमौर में ही रहने वाले छोटू तिवारी का दबंग पुत्र आदित्य तिवारी फोन करके अनर्गल बातें कहता है और बहन की शादी तुड़वा देता है। हाल में ही फिर से आदित्य तिवारी ने फिर वही कृत्य किया। ऊपर से बहन की आईडी पर अश्लील संदेश भेजे। पिता को फर्जी मुकदमे में जेल भेजने और उसे (भाई को) मार डालने की धमकी दी। आरोप लगा है कि साढ़ पुलिस ने पहले तो कई दिन समझौते का दबाव बनाया, परिजनों के नहीं मानने पर एफआईआर लिखी। उसमें भी केवल बीएनएस धारा 351 (3) लगाई, जबकि आईटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ने चाहिए थीं। क्योंकि आरोपी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर युवती को अश्लील संदेश आदि भेज रहा था। उधर साढ़ थाना इंस्पेक्टर अवनीश सिंह ने आरोपों को नकार दिया। कहा कि हाजिर नहीं होने पर आरोपी आदित्य को उठाकर लाए। इसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज की गई। वहीं पीड़ित पक्ष द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हैरेसमेंट के साक्ष्य नहीं दे पाने के कारण आईटी एक्ट की धाराएं नहीं लग सकी हैं।