काॅरपोरेट कर्जदारों के व्यक्तिगत गारंटर मामलो को एक उजागर किया जायेगा ट्रांसफर- सुप्रीमकोर्ट
व्यापार जगत- सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी जैसे काॅरपोरेट कर्जदारों के व्यक्तिगत गारंटर के मामलों को अब एक जगह स्थानान्तरित किया जायेगा तथा दिवालियापन की कार्यवाई को चुनौती देने वाले जो मामले अगल अलग हाईकोर्ट में दर्ज है उन्हे एक जगह ट्रांसफर किया जायेगा। ट्रांसफर करने के लिए अधिवक्ता आॅन रिकाॅर्ड विकास मेहता के द्वारा भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड की ओर से दायर याचिका पर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज एस नागेश्वर राव की अगुआई वाली बेंच ने लिया है काॅरपोरेट देनदारो्र के व्यक्तिगत गारंटर से जुडे मामले मध्यम प्रदेश, तेलंगाना और दिल्ली में लंबित है और हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई होने तक आईबीसी की कार्यवाई पर रोक लगा दी है। काॅरपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंअर के रूप में दिवालियापन की कार्यवाई का सामना करने वालों में ललित जैन, योगेश मेहरा, अतुल पुंज, बाला छाबडा, महेंद्र कुमार, राजपाल, अजय मेेहरा, संजय और आरती सिंघल शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अंतरिम आदेश फिलहाल जारी रहेंगे। वहीं दिवालियापन कोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त साॅलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने बेंच को बताया कि इन मामलों को एक जगह लाना चाहिये।
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