चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त लोगों के अनुपस्थित रहने की कोई गुंजाइश नहीं।
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर। चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए महापर्व की तरह होता है। इस समय देश में 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इस बार देश में सात चरणों में चुनाव होंगे, मतदान की प्रक्रिया 19 अप्रैल से एक जून तक चलेगी। चार जून को मतगणना की जाएगी। चुनाव आयोग को । चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में कर्मियों की जरूरत होती है और ये कर्मी विभिन्न सरकारी विभागों, सरकारी स्कूल के शिक्षकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और एलआईसी सहित विभिन्न उद्यमों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लिए जाते हैं। मतदान दलों में पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी, सेक्टर और जोनल अधिकारी, माइक्रो-ऑब्जर्वर, सहायक व्यय पर्यवेक्षक, चुनाव में उपयोग किए जाने वाले वाहनों के ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर आदि शामिल होते हैं। सुरक्षा और कानून व्यवस्था में शामिल पुलिसकर्मी, सेक्टर और जोनल अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी और उनके कर्मचारी, अन्य लोगों में से हैं जो देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने-अपने जिलों में चुनाव कराने में मदद करते हैं। चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त लोगों के अनुपस्थित रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। अनुपस्थिति पर आयोग की ओर से दंड दिया जाता है।
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