लिखित बहस दाखिल न होने से एक बार फिर टला इरफान मामले में फैसला
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर। सपा विधायक इरफान सोलंकी के आगजनी मामले में आठवीं बार भी फैसला टल गया है। अब इस मामले में 29 अप्रैल तारीख दी गई है। आपको बता दें इस मामले में आज इरफान सोलंकी व रिजवान को कानपुर नहीं लाया गया था बल्कि उनको वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों से लिखित बहस दाखिल करने को कहा था, लेकिन लिखित बहस दाखिल न होने से अब इस मामले में 29 अप्रैल की तारीख दे दी गई है। इरफान के वकील षिवाकांत दीक्षित ने बताया कि चुनाव तक इरफान और रिजवान की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी होगी।
इरफान गैंग में शामिल शौकत अली की हिस्ट्रीशीट खुलीः अपर पुलिस कमिश्नर हरीश चंदर ने बताया कि माफिया शौकत अली की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्ता के चलते ग्वालटोली थाने में हिस्ट्रीशीटर खोली गई है। जाजमऊ आगजनी के मामले में महाराजगंज जेल में बंद सपा इरफान सोलंकी, उसका भाई रिजवान, ग्वालटोली के सूटरगंज निवासी शौकत अली समेत सात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले में आरोपी सपा विधायक महाराजगंज और बाकी आरोपी कानपुर जेल में बंद हैं। शौकत के खिलाफ आगजनी के अलावा आधार कार्ड में धोखाधड़ी, विधायक इरफान सोलंकी के गैंग में शामिल शौकत अली की हिस्ट्रीशीट ग्वालटोली थाने में गुरुवार को खुल गई। उसका एचएस नंबर 56 ए है। शौकत के खिलाफ विधायक के साथ आगजनी समेत नौ मामले दर्ज हैं। जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा के प्लॉट में बनी झोपड़ी में आग लगाने के मामले में सपा विधायक
नई सड़क हिंसा, मारपीट, गैंगस्टर, लूट, हत्या का प्रयास, लोक संपत्ति अधिनियम, रंगदारी समेत गंभीर धाराओं के नौ मामले दर्ज हैं। अपर पुलिस कमिश्नर हरीश चंदर ने बताया कि माफिया शौकत अली की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्ता के चलते ग्वालटोली थाने में हिस्ट्रीशीट खोली गई है।