डीएम ने उपचुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ की बैठक दिए निर्देश
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर | जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में नवीन सभागार सरसैया घाट में सीसामऊ विधानसभा उप निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र निष्पक्ष व पारदर्शी संपन्न कराने हेतु विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक संपन्न हुई, बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिला अधिकारी (वि0/रा0) राजेश कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कमल किशोर सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गण उपस्थित रहे।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा- जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए। यदि यह उस राज्य की राजधानी में मुद्रित हुआ है, उसके मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अथवा किसी अन्य मामले में, जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहाँ यह मुद्रित हुआ है।
उन्होंने कहा कि हाथ से लिखी गई प्रतियों के अलावा दस्तावेज की प्रतियों की संख्या बढाने के लिए किसी प्रक्रिया को मुद्रण समझा जाएगा तथा वाक्यांश “मुद्रक” को तदनुसार समझा जाएगा तथा निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर” से तात्पर्य है अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के समूह के निर्वाचन के प्रचार या पूर्वाग्रह के उद्देश्य से वितरित किये गए हैण्ड बिल अथवा दस्तावेज या कोई इश्तहार जो निर्वाचन के सम्बन्ध में हो परन्तु जिसमें केवल निर्वाचन एजेन्टों अथवा कार्यकर्ताओं के लिये निर्वाचन सभा अथवा नेमी अनुदेशों की तिथि, समय, स्थान तथा अन्य विवरण की घोषणा से जुड़े कोई हैंडबिल, विज्ञापन अथवा पोस्टर शामिल न हों। कोई व्यक्ति जो उप-धारा (1) अथवा उप धारा (2) के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह 06 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना जिसे दो हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।