खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत की जा रही कार्यवाही के विरोध में व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा
बुद्धसेन कश्यप जिला संवाददाता
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस पीलीभीत।जनपद पीलीभीत में उद्योग व्यापार प्रीतिनिधि मंडल के प्रदेश आवाहन पर जिला अध्यक्ष एम ए जिलानी के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा जिसमें कहा गया है की
खेती में कीटनाशक रासायनिक खाद डालने का कोइ मानक ही नहीं है। अंधाधुन कीटनाशक रासायनिक खादो का प्रयोग खेती में किया जा रहा है। सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला जल पूरी तरीके से दूषित हो चुका है जिससे हमारे यहां के खेती से प्राप्त होने वाला खाद्यान में रसायन व कीटनाशक भारी मात्रा में पाए जा रहे है जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारियों को को बढ़ावा मिल रहा है परंतु खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के मानकों में बदलाव नहीं किया गया है।। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में फूड एक्ट का लाइसेंस न पाए जाने पर सजा का प्रावधान खत्म किया जाए जुर्माना अधिकतम रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस फीस का दोगुना किया जाए।
प्रशासनिक अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट को न्याय निर्णायक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है ,प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिससे न्याय निर्णय में समय लगता है समय लगने से व्यापारी उत्पीड़न को बढ़ावा मिलता है तथा तकनीकी जानकारी न होने के कारण प्रशासनिक अधिकारी मात्र अधिकतम जुर्माना वसूल करना चाहते हैं वह बाद को गुण दोष के आधार पर तय करने की इच्छा नहीं रखते।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मल्टीनेशनल कंपनी वर्कशॉप सप्लाई चैन के डिलीवरी होने वाले सामानों की सैंपलिंग नहीं की जा रही है जिसके लिए अनुरोध किया गया है कि ऑनलाइन फूड सप्लाई चैन के भी सैंपल नियम अनुसार की जाए जिससे आम जनता को सही सामान मिलना सुनिश्चित हो सके।
प्रत्येक जिले में अनेकों रजिस्ट्रेशन अधिकारी है जिन्हें फील्ड का काम भी करना होता है , जिसके लिए अनुरोध किया गया है कि प्रत्येक जिले में एक ही रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नियुक्त करने की कृपा करें रजिस्ट्रेशन अधिकारी को फील्ड का कार्य न दिया जाए।।
सैंपलिंग के समय व्यापार मंडल के पदाधिकारी को मौके पर बुलाया जाए जिससे सही प्रकार सैंपलिंग की कार्रवाई पूर्ण हो सके तथा व्यापारी का उत्पीड़न ना हो सके तथा व्यापारी से विभाग के बिचौलियों द्वारा किसी भी प्रकार की अवैध वसूली न हो सके।।
सरकार द्वारा प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी का सैंपल का टारगेट निर्धारित किया गया है जिस वजह से व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है सैंपलिंग की व्यवस्था मिलावट रोकने के लिए की जाए न्यूनतम अधिकतम सैंपल का टारगेट व्यवस्था समाप्त की जाए व एक देश एक कानून एक अधिकारी एक दफ्तर की व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए
आज के इस ज्ञापन देने में मौजूद रहे जिला अध्यक्ष एम ए जिलानी, पंकज अग्रवाल ,प्रकाश वीर, राजेश अग्रवाल, विक्रांत मिश्रा, युवा जिला अध्यक्ष शैली शर्मा, ममनून, अरुण विश्वकर्मा, एडवोकेट आरके शर्मा कानूनी सलाहकार, संजय पांडे, उज्जवल वर्मा, नीरज श्रीवास्तव, सपना यादव, शोभनी सिंह, सिद्धि अग्रवाल, परमजीत कौर, राकेश मित्तल बीसलपुर, पंकज अग्रवाल, मयंक अग्रवाल युवा अध्यक्ष, ऋषभ सिंह, विक्रम सिंह, विनोद अग्रवाल, साजिद अली, रामस्वरूप मौर्य, मोविन मियां, शलभ गंगवार, प्रियंक कुमार, गौरव दीक्षित,असगर अली, शहबाज अहमद, इमरान कादरी, मोहम्मद अजीम, शेर सिंह, सुधीर पाल सिंह, मुनीम खान, मोहम्मद हसन खान, तनवीर खान शाहरुख खान , इमरान खान, मुस्तकीम खान, मोहसिन खान, सागर सैनी, आशीष लोधी, अभिलाष गुप्ता, संदीप सक्सेना आदि सैकड़ो की संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।