निजी वाहन व्यवसायिक कार्य करते मिले तो होगी सख्त कार्यवाही
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर। निजी वाहन संचालक व्यवसायिक रूप में अपना वाहइन इस्तेमाल कर सरकार को कोरोडो के राजस्व का चूना लगाने वाले ऐसे वाहनो के खिलाफ आरटीओ प्रवर्तन विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी। कार्यवाही में 24 वाहनो का चालान व 10 वाहनो को बंद करने के साथ 2.69 लाख का जुर्माना भी लगाया।
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित “वन ट्रिलियन डॉलर एकोनॉमी” लक्ष्य की प्राप्ति में निजी पंजीकरण वाले वाहन अवैध रूप से वाणिज्यिक कार्यो जैसे टैक्सी सेवा, स्कूल वैन डिलीवरी, लोडिंग -अनलोडिंग आदि में संलिप्त होने से राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष करोडो रूपये का राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे है। सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए काठोर कार्यवही करने का आदेश जारी कर दिया। जिसके तहत उ.प्र. परिवहन आयुक्त ने 30 मई ,2025 को ऐसे वाहन जो निजी वाहन के रूप में पंजीकृत है ,लेकिन उनके द्वारा व्यवसायिक रूप से कार्य किया जा रहा है। ऐसे सभी वाहनो पर के विरूद्ध आरटीओ प्रवर्तन दल ने अभियान चलाते हुए प्रवर्तन की कार्यवाही करे। एआरटीओ प्रवर्तन कहकशां खातून ने बताया कि शासनादेश के अनुसार यह अभियान 1 जून से 15 जून 2025 तक परिवहन विभाग द्वारा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से चलाया जा रहा है। मंगलवार को ऐसे वाहनो के खिलाफ प्रर्वतन अधिकारी अम्बुज आर.के.वर्मा, मानवेन्द्र प्रताप सिंह, पीटीओ डी.के.सिंह, दीपक सिंह व अनिल कुमार के द्वारा अभियान चलाया गया। पीटीओ के द्वारा 24 निजी वाहनो के खिलाफ चालान एवं 10 वाहनो के विरूद्ध बंद की कार्यवाही की गई । साथ ही उन पर 2.69 लाख का जुर्मानाभी लगाया गया।