जागरूकता ही सड़क दुर्घटनाओं से कर सकता है बचाओ
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में जहां यातायात नियमों का पालन करने और लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है तो वहीं नियमों और मानकों को पूरा न करने वाले वाहनों पर आरटीओ परिवर्तन विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है।सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आरटीओ प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा भीतरगांव ब्लॉक में बी. डी.ओ., ए. डी.ओ.,जिला पंचायत सदस्य एवं सेक्रेट्री के साथ सभी ग्राम प्रधानों एवं ग्रामपंचायत सदस्यों को सड़क सुरक्षा के संबंध में विस्तार से समझाया गया। दोपहिया वाहन चलाते समय तथा पीछे बैठे व्यक्ति को अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाने तथा दोपहिया वाहन चालकों को छोड़कर अन्य समस्त वाहन चालकों एवं उसमें बैठे यात्रियों एवं व्यक्तियों को सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिये गये। साथ ही समस्त वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने तथा नशे की हालत में वाहन न चलाने, रांग साइड तथा तेज गति से वाहन न चलाने हेतु जागरूक करते हुए यातायात नियमों की जानकारी दी गयी एवं सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने हेतु कहा गया। पीटीओ (यात्री कर अधिकारी) अनिल कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों व योजनाओं जिनमें कैशलेस उपचार सुविधाएं, हिट एण्ड रन, सोलेशियम स्कीम एवं राहवीर योजना के तहत जागरूक के रही है। उन्होंने समस्त क्षेत्रवासियों को राहवीर के रूप में सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को गोल्डन ऑवर में अस्पताल पहुँचाने पर शासन /विभाग द्वारा पुरस्कार के रूप में रु० 25000/- एवं प्रसस्ति पत्र प्रदान किये जाने की योजना से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में सभी को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई।
|