बाल विवाह रोके जाने को लेकर उठाए गए प्रभावी कदम
-बाल विवाह करने व कराने वाले ही होंगे दोषी जुर्माने के साथ भेजें जा सकते हैं जेल |
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस हमीरपुर l जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय के निर्देशानुसार जनपद हमीरपुर के प्राइमरी स्कूल इस्लामियां में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को केन्द्रित करते हुये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह से होने वाले नुकसान एवं उनको रोके जाने की व्यवस्था तथा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम तथा बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। सचिव द्वारा बताया गया कि बाल विवाह करने व कराने वाले तथा उत्प्रेरित करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष की तक की सजा व एक लाख रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष विभा भारती द्वारा बालिकाओं के हित में चलायी जा रही उ0प्र0 शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। इस अवसर पर इस्लामियाॅं इण्टर काॅलेज से सरवर खान, बाल कल्याण समिति की सर्पोट परसन हुमैरा हाशमी, स्कूल के प्रबंधक, अध्यापकगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कार्यालय लिपिक मो0 असलम व डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कीर्ति सागर आदि लोग उपस्थित रहे।