कोडीन और अल्प्राजोलम प्रतिबंधित दवाओं के तस्कर की 09.50 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर। एनडीपीएस एक्ट बनाम विनोद अग्रवाल पुत्र बालकृष्ण अग्रवाल निवासी पटकापुर थाना फीलखाना के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की विवेचना साइबर क्राइम अपराध शाखा, कमिश्नरेट ने गहनता, तकनीकी विश्लेषण एवं वित्तीय अन्वेषण के साथ संपादित की जा रही है।
विवेचना के क्रम में संकलित साक्ष्यों, इलेक्ट्रॉनिक डाटा, बैंकिंग लेन-देन के विवरण, संपत्ति अभिलेखों एवं अन्य दस्तावेजी प्रमाणों के परीक्षण से यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त विनोद अग्रवाल ने अपने पुत्र शिवम अग्रवाल के साथ मिलकर सुनियोजित एवं संगठित तरीके से कोडीन युक्त कफ सिरप, अल्प्राजोलम, ट्रामाडोल, ट्रिपेंटाडोल आदि प्रतिबंधित/नियंत्रित औषधियों का अवैध भंडारण, परिवहन एवं विक्रय किया। अवैध तस्करी के माध्यम से अभियुक्तगण ने भारी मात्रा में अवैध धन अर्जित किया गया, जिसे चल एवं अचल संपत्तियों के क्रय में निवेश किया। अभियुक्तगण के विभिन्न राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों में संचालित छह बैंक खातों का परीक्षण किया गया, जिनमें लगभग 42 लाख रुपये की धनराशि जमा पाई गई। उक्त सभी बैंक खातों को भी धारा 68-एफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत फ्रीज कराया गया है। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने, अपराध से अर्जित संपत्ति को विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत अधिग्रहित करने तथा अवैध आर्थिक गतिविधियों पर कठोर प्रहार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।