राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों द्वारा कुल 81,493 वादों का किया निस्तारण |
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर नगर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर के तत्वाधान एवं माननीय जनपद न्यायाधीश जनपद कानपुर नगर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। जनपद न्यायाधीशघग अनमोल पाल द्वारा दीप प्रज्जवलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया कि उनके द्वारा बताया गया कि आज हम सब लोग राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन पर यहां एकत्र हुए है और हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कर आम जनमानस तक इसका लाभ पहुचाते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जाए। उक्त कार्यक्रम के समय समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं कानपुर बार एसोसियेशन व लायर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष व महामंत्री उपस्थित रहे।उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में आपराधिक शमनीय वाद, वैवाहिक वाद, सिविल वाद, मोटर – दुर्घटना वाद, राजस्व वाद, आरबीट्रेशन वादों के साथ- साथ बैंक व बीमा कम्पनी में लम्बित वादों को प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। विशेष उल्लेखनीय है कि पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (साउथ) द्वारा ...95.. वाद, पीठासीन अधिकारीगण मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (नार्थ) द्वारा ...83... वाद, प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय द्वारा...05...वाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा ....36212...वाद, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा...2290... वाद का निस्तारण किया गया इस प्रकार जनपद न्यायालय, कानपुर नगर के न्यायिक अधिकारीगण द्वारा कुल …81,493...वादों का निस्तारण कर कुल …17,86,06,684=00 रु0 धनराशि दिलायी / वसूल की गयी, प्रीलिटीगेशन स्तर पर बैंक व टेलीकाम कम्पनी द्वारा ….1105…वादो का निस्तारण कर कुल धनराशि- ….7,76,88,493=00... रु0 वसूल की गयी। प्रशासनिक अधिकारीगण द्वारा कुल – ….155738.... वादों का निस्तारण किया गया, इस प्रकार जनपद कानपुर नगर में कुल – 2,38,336 वादों का निस्तारण कर कुल 25,62,95,177=00 रु0 धनराशि दिलायी / वसूल की गयी।उपरोक्त कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक अदालत का विवरण सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुदेश कुमारी द्वारा बताया गया एवं रश्मि सिंह, नोडल अधिकारी, लोक अदालत द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया।
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