अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर लगा विधिक जागरूकता कैंप |
जिला संवाददाता सुनील कुमार धुरिया
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस सुमेरपुर, हमीरपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर की सचिव वन्दना अग्रवाल के कुशल निर्देशन में हमीरपुर सदर तहसील के ब्लॉक सुमेरपुर के ग्राम पंचायत मुंडेरा स्थित पंचायत घर (ग्राम सचिवालय) में लीगल एड क्लीनिक के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसका संयोजन एवं मुख्य संबोधन पीएलवी गणेश सिंह द्वारा किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार कार्यक्रम के निर्धारित मुख्य विषय "बाल विवाह रोकथाम" एवं "नशा मुक्त भारत" पर पीएलवी गणेश सिंह ने विस्तार से जानकारी दी। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के हितों, अधिकारों एवं विभिन्न श्रम कानूनों की भी जानकारी दी गई। पीएलवी गणेश सिंह ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के के विवाह को प्रतिबंधित और दंडनीय बनाता है। यह कानून बाल विवाह के आयोजकों, समर्थकों और वयस्कों को 2 वर्ष तक के कठोर कारावास और ₹एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान करता है। ऐसे विवाह शून्यकरणीय होते हैं। यानी नाबालिग पक्ष शादी के बाद इसे रद्द करवा सकता है। दंड के भागीदार शादी कराने वाले पंडित, काजी और समारोह में भाग लेने वाले लोग शामिल हैं। पीएलवी गणेश सिंह ने नशा मुक्त भारत का निर्माण करने का आह्वान करते हुए आगे कहा कि नशे का बहिष्कार होना चाहिए। उन्होंने स्लोगन सुनाते हुए कहा कि "रोकनी होगी नशे की आदत, सबको आगे है आना, नशा है एक बहुत बुरी लत, हमें नशा मुक्त भारत है बनाना।" नशे से अनेक घर परिवारों को बर्बाद होते देखा गया है। नशा करने वाले की सेहत बिगड़ जाती है जिसका खामियाजा पूरे परिवार को उठाना पड़ता है। इस अवसर पर विशेष सहयोगी पीएलवी नीरज विश्वकर्मा एवं ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) अमित तिवारी ने भी उक्त विषयों पर अपने प्रेरक विचार रखे। अंत में पंचायत मित्र नरेश कुमार ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।