कारखानों एवं दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का हुआ थर्ड पार्टी ऑडिट
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर। उप्र शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के क्रम में मण्डल के समस्त जनपदों में स्थित समस्त कारखानों एवं दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की थर्ड पार्टी ऑडिट की गई। इस ऑडिट में मालिक/प्रबंधकों को पूर्व में स्थापित नवीन निरीक्षण प्रणाली को अवक्रमित करते हुये औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जोखिम आधारित नवीन निरीक्षण प्रणाली, थर्ड पार्टी निरीक्षण (ऑडिट) की व्यवस्था स्थापित की गयी है। जिसके अनुसार कारखानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कम जोखिम, मध्यम जोखिम एवं उच्च जोखिम में विभाजित किया गया है। अब कम जोखिम वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों हेतु स्वप्रमाणन की व्यवस्था एवं मध्यम श्रेणी वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण व ऑडिट थर्ड पार्टी द्वारा कराये जाने की व्यवस्था लागू की गयी है।
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा थर्ड पार्टी ऑडिट योजना लागू करते हुये श्रम कानून ऑडिटर फर्म एवं तकनीकी ऑडिटर फर्म को श्रम आयुक्त, उ०प्र० द्वारा मान्यता प्रदान किये जाने की व्यवस्था लागू की गयी है। इच्छुक संस्थाओं द्वारा उक्त शासनादेश में निहित निर्धारित प्रपत्रों पर पूर्णरूपेण भरे हुये एवं आवश्यक संलग्नकों सहित आवेदन पत्र इस कार्यालय की ईमेल आईडी (ं) पर एवं ऑफलाइन आवेदन श्रम आयुक्त कार्यालय, जी०टी० रोड, सर्वाेदय नगर को प्रशासनिक अधिकारी (प्रवर्तन) के नाम से प्रेषित किये जा सकते हैं, जो इस कार्यालय में दिनांक 09 जुलाई, 2026 की सायं 06ः00 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिये। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों का कार्यालय स्तर पर आवश्यक परीक्षणोपरान्त पात्र संस्था को श्रम कानून ऑडिटर फर्म, तकनीकी ऑडिटर फर्म के रूप में मान्यता प्रदान करते हुये इम्पेनलमेंट किया जायेगा।