आठ साल बाद मिला इंसाफ: 14 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, बाल अपचारी को 20 साल की सजा
जिला संवाददाता सुनील कुमार धुरिया
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कुरारा,हमीरपुर l कुरारा थाना में वर्ष 2018 में दर्ज सामूहिक दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, हमीरपुर ने दोनों दोषियों को कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने मुख्य अभियुक्त कोमल सिंह पुत्र सुन्दर लाल निवासी रापढ़ दिवारा, थाना कालपी (जालौन) को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं मामले में दोषसिद्ध बाल अपचारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।मामला 21 जून 2018 को थाना कुरारा में धारा 376डी, 506 पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार दोनों आरोपियों ने एक नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था तथा उसे धमकी दी थी। पुलिस मुख्यालय के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मामले को चिन्हित कर हमीरपुर पुलिस ने अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी पैरवी की। सशक्त साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर 17 जून 2026 को न्यायालय ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। मामले के विवेचक निरीक्षक महेंद्र कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह तथा पैरोकार कांस्टेबल संजीत कुमार रहे।