एससी/एसटी एक्ट व अन्य विभिन्न धाराओं में चार अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष का कारावास
जिला संवाददाता सुनील कुमार धुरिया
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस हमीरपुर l जनपद के थाना राठ में मुकदमा अपराध संख्या 343/2001 धारा 323/34, 504,506,427,447 भारतीय दंड संहिता व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट में अभियुक्तगण सोहनलाल पुत्र परमलाल काछी,कल्लू उर्फ खूबचन्द्र पुत्र सोहनलाल काछी, मंगल पुत्र सोहनलाल काछी व किशोरा पुत्र सोहनलाल काछी निवासीगण ग्राम सरसई थाना राठ जनपद हमीरपुर के विरुद्ध अभियोग 14 अक्टूबर 2001 को पंजीकृत किया गया।आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोग मे जनपद के अभियोग मे अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप दिन मंगलवार को न्यायालय एससीएसटी एक्ट कोर्ट द्वारा सभी अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुये प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा एवं प्रत्येक को 9,500 /- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा वादिनी को मारपीट,गालीगलौज व जान से मारने की धमकी देना तथा जातिसूचक शब्द कहकर व नुकसान पहुंचाकर बाड़ा में कब्जा करना जैसा अपराध किया गया था।