दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा |
जिला संवाददाता सुनील कुमार धुरिया
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस हमीरपुर l थाना सुमेरपुर क्षेत्र में वर्ष 2018 में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय, ने आरोपी किशन शर्मा को धारा 376 व 506 आईपीसी के तहत दोषसिद्ध करते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह मामला 9 अप्रैल 2018 को थाना सुमेरपुर में दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस केस को प्राथमिकता में लेते हुए अभियोजन पक्ष से समन्वय कर समयबद्ध ढंग से साक्ष्यों को प्रस्तुत कराया गया। प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्यों के चलते 3 अप्रैल 2026 को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अवनेन्द्र सिंह यादव द्वारा की गई, जबकि अभियोजन की पैरवी एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने की। पैरोकार के रूप में हेड कांस्टेबल ज्ञानेन्द्र कुमार की भी अहम भूमिका रही।