गैंगस्टर एक्ट में बदमाश धर्मा को दो वर्ष की सजा
कन्नौज ब्यूरो पवन श्रीवास्तव के साथ आलोक प्रजापति
हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस कन्नौज संवाददाता।गैंगस्टर के मुकदमे में गवाह व साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश नंद कुमार ने गैंगलीडर को दोषी करार देकर दो वर्ष की सजा सुनाई। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।कोतवाली छिबरामऊ के तत्कालीन इंस्पेक्टर ने गांव उसमानपुर निवासी गैंग लीडर धर्म सिंह उर्फ धर्मा निवासी ग्राम उस्मानपुर थाना विशुनगढ़ के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था।इसमें आरोप लगाया कि गैंगलीडर अपने साथियों के साथ चोरी लूट की घटनाओं को अंजाम देकर धन अर्जित करता है।इसके भय के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ गवाही देने से भी घबराता है।विवेचक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश नंद कुमार ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर धर्म सिंह को दोषी करार देकर दो वर्ष की सजा सुनाई।दोषी पर पांच हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए।