मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने बनाने वाले के खिलाफ होगी कठोरतम कार्यवाही
*आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पनीर उपलब्ध कराये जाने तथा मिलावट पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ.प्र., लखनऊ के अभियान आदेश तथा जिलाधिकारी, कानपुर नगर के निर्देशानुसार, सहायक आयुक्त खाद्य-11, कानपुर नगर श्री संजय प्रताप सिंह के पत्रांक-202/एफ०एस०डी०ए०/पनीर/अभियान/2025-26 दिनांक 02.07.2025 द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया।
अभियान के अंतर्गत जनपद के प्रमुख आवागमन मार्गों (नाको) पर अभिसूचना के आधार पर पनीर विक्रय हेतु ले जा रहे वाहनों की गहन जांच तथा पनीर निर्माण/विक्रय इकाइयों से नमूना संग्रहण की कार्यवाही की गई।
इस विशेष अभियान के अंतर्गत दिनांक 03.07.2025 को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा विभिन्न स्थानों से पनीर के नमूने संग्रहित किये गये, जिनका विवरण निम्नानुसार है:
क्र.खाद्य पदार्थ नमूना संग्रह स्थल विनष्ट किया गया पनीरअनुमानित मूल्य (रु.)
1.पनीरकलक्टरगंज, कानपुर नगर--
2.पनीरन्यू सब्जी मंडी, लाल बंगला--
3.पनीर गुरूदेव के पास, कानपुर नगर 30 कि.ग्रा.₹ 7,200/-
4.पनीरगुरूदेव के पास, कानपुर नगर 90 कि.ग्रा.₹ 21,600/-
5.पनीरगुरूदेव के पास, कानपुर नगर 70 कि.ग्रा.₹ 16,800/-
6.पनीरन्यू गंगापुल, बिठूर50 कि.ग्रा.₹ 10,500/-
7.पनीरन्यू गंगापुल, बिठूर--
8.पनीरमाल रोड स्थित प्रतिष्ठान--80 किलो मूल्य 20000 का जब्त किया गया ।
9.पनीरमाल रोड स्थित प्रतिष्ठान--
10.पनीरघाटमपुर स्थित प्रतिष्ठान--
11.पनीरघाटमपुर स्थित प्रतिष्ठान--
12.पनीरघाटमपुर स्थित प्रतिष्ठान--
13.पनीरमाल रोड स्थित प्रतिष्ठान--
14.पनीरकेशरवानी, सब्जी मंडी, जनरलगंज60 कि.ग्रा.₹ 14,400/-
प्रमुख निष्कर्ष:
कुल 14 नमूनों का संग्रहण कर उन्हें जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है।
अभिसूचना के आधार पर कुल 380 कि.ग्रा. पनीर जब्त/विनष्ट किया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग ₹ 90,500/- है ।
नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।