गणेश सिंह ने विधिक जागरूकता शिविर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की दी जानकारी
जिला संवाददाता सुनील कुमार धुरिया
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस सुमेरपुर, हमीरपुर। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर श्री मती वन्दना अग्रवाल के दिशा निर्देश के अनुपालन में आज 28 जुलाई 2026 मंगलवार को मुंडेरा पंचायत भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन पंचायत भवन मुंडेरा में किया गया। जिसमें पीएलवी गणेश सिंह ने लोगों को उपभोक्ताओं के अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ई - कॉमर्स एवं ऑनलाइन शॉपिंग की विस्तार से जानकारी दी। पीएलवी गणेश सिंह ने बताया कि उपभोक्ताओं को कोई भी सामान, वस्तु या सेवा खरीदते समय विक्रेता से रसीद अवश्य लेना चाहिए। उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा, कीमत और निर्माण तिथि तथा एक्सपायरी तिथि के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध मुआवजा प्राप्त करने या उत्पाद बदलने की मांग करने का अधिकार है। समस्या निवारण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्प लाइन: 1800-11-4000, अथवा 1915 में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जिला उपभोक्ता फोरम में ₹एक करोड़ तक के मामले सुने जाते हैं। इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा या बेचा जा सकता है। अब तो ग्राहक घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से सामान चुनते हैं और ऑनलाइन भुगतान करते हैं। लोग डिलीवरी होने पर भुगतान के लिए नगद धनराशि देने के अलावा यूपीआई से भी भुगतान करते हैं। पीएलवी श्री सिंह ने बताया कि लोग आगामी 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को लगने वाली विशेष लोक अदालत से लाभ उठा सकते हैं। इस मौके पर प्रमुख रूप से आशादीन वर्मा, विजय बहादुर, रामराज, सेवाराम, शिवदास तथा पीएलवी नीरज विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। अंत में पंचायत सहायक नरेश कुमार ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।