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कोर्ट की अवमानना पर योगी सरकार ने आदेश लिए वापस डॉ. नेमी ही कानपुर सीएमओ रहेंगे
Updated: 7/17/2025 1:25:00 AM By Reporter- rajesh kashyap kanpur

कोर्ट की अवमानना पर योगी सरकार ने आदेश लिए वापस डॉ. नेमी ही कानपुर सीएमओ रहेंगे
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर। सीएमओ विवाद में नया मोड़ आ गया है। डीएम  जितेंद्र प्रसाद सिंह ने भिड़ने वाले डॉ. हरिदत्त नेमी का निलंबन आदेश निरस्त कर दिया है। अब वे कानपुर के सीएमओ बने रहेंगे। वहीं, वर्तमान सीएमओ डॉ. उदयनाथ श्रावस्ती वापस भेज दिया गया है।
 डॉ. हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर लखनऊ मुख्यालय से अटैच कर दिया गया था। डॉ. उदयनाथ को कानपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद डॉ. हरिदत्त नेमी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच चले गए। हाईकोर्ट ने डॉ. हरिदत्त नेमी का सस्पेंशन रद्द कर दिया। इसके बाद डॉ. हरिदत्त नेमी कानपुर ऑफिस पहुंचे और वहां सीएमओ की कुर्सी पर बैठ गए। दो दिनों तक जमकर ड्रामा चला। इसके बाद पुलिस ने डॉ. हरिदत्त नेमी को ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। सोमवार को डॉ. हरिदत्त नेमी ने फिर से निलंबन के खिलाफ कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। कोर्ट ने 17 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की। इसके बाद राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई। स्वास्थ्य विभाग के सचिव की तरफ से तबादला निरस्त करने का निर्देश जारी कर दिया गया।
डॉ. हरिदत्त नेमी ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सरकार के फैसले के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। इसमें कहा कि उनके तबादले पर हाईकोर्ट के (स्टे) आदेश के बावजूद उन्हें जबरन हटाया गया। 
याचिका 14 जुलाई  को दाखिल हुई और 15 जुलाई को पंजीकृत हो गई। याचिकाकर्ता डॉ. हरिदत्त नेमी ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, डीएम कानपुर, एडीएम, एसीपी, थाना चकेरी एसएचओ और वर्तमान सीएमओ कानपुर को पार्टी बनाया था। डॉ. नेमी के अधिवक्ता लालता प्रसाद मिश्रा ने कहा कि स्टे आदेश के बावजूद अधिकारियों ने तबादला लागू कराया। यह पूरी तरह से न्यायालय के आदेश की अवमानना है। यह न्यायिक आदेशों के सम्मान का सवाल है।
डीएम विवाद के चलते सीएमओ  डॉ. हरिदत्त नेमी को 18 जून को सस्पेंड कर दिया गया था। हरिदत्त नेमी ने अपने निलंबन के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकलपीठ ने 8 जुलाई को कोर्ट ने उनके निलंबन आदेश पर रोक लगा दी। राज्य सरकार व विपक्षी को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा था। हरिदत्त नेमी का कहना था कि मेरे विरूद्ध बिना विभागीय जांच बैठाए मुझे निलंबित कर दिया गया। डॉ. उदय नाथ को सीएमओ बना दिया गया। कोर्ट ने कहा- आदेश से ही स्पष्ट है कि निलंबित करते समय कोई जांच कार्यवाही नहीं की गई। इस आरोप का इतना बड़ा दंड नहीं दिया जा सकता। ऐसे में उप्र सरकारी सेवक (अनुशासन व अपील) नियमावली के तहत निलंबित नहीं किया जा सकता।
डॉ. उदयनाथ ने बताया शासन से मुझे पत्र मिला है। दोबारा श्रावस्ती सीएमओ के पद पर जॉइनिंग के आदेश दिए गए हैं। इसलिए कानपुर सीएमओ ऑफिस छोड़ दिया है। कल गुरुवार को श्रावस्ती सीएमओ ऑफिस में कार्यभार संभालेंगे।

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