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वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अंतर्गत जमानत धनराशि दावे के संबंध में सूचना
Updated: 12/20/2025 11:56:00 PM By Reporter- rajesh kashyap kanpur

वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अंतर्गत जमानत धनराशि दावे के संबंध में सूचना 
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर | प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, दिव्या ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अंतर्गत प्रत्येक वृक्ष पातन की अनुमति प्रदान किए जाने के उपरान्त पातित वृक्ष के स्थान पर दोगुने पौधे रोपित किए जाने एवं उनकी पश्चातवर्ती देख-रेख सुनिश्चित करने हेतु आवेदनकर्ता द्वारा डाकघर बचत पासबुक/राष्ट्रीय बचत पत्र अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से बंधक कराकर पाँच (05) वर्षों की अवधि के लिए प्रभागीय कार्यालय में जमानत के रूप में जमा कराए जाने का प्रावधान है।अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार, यदि आवेदनकर्ता द्वारा पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त काटे गए वृक्षों के सापेक्ष दोगुने पौधों के रोपण का शपथ-पत्र/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो जमानत धनराशि वापस की जाती है। अन्यथा की स्थिति में उक्त जमानत धनराशि जब्त कर विभागीय स्तर पर वृक्षारोपण कार्य कराया जाता है। इस वन प्रभाग के अंतर्गत वर्तमान में वर्ष 2005-2006 से वर्ष 2013-14 तक कुल रु० 2,03,900.00 (दो लाख तीन हजार नौ सौ रुपये मात्र) की जमानत धनराशि जमा है, जिसके संबंध में अब तक किसी भी आवेदनकर्ता द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त धनराशि को राजकीय कोष/विभागीय बजट में समाहित किया जाना प्रस्तावित है।अतः जनपद कानपुर नगर के अंतर्गत जिन भी आवेदनकर्ताओं द्वारा वर्ष 2005-2006 से वर्ष 2013-14 के मध्य वृक्ष पातन की अनुमति प्राप्त की गई थी, वे अपने दावे के समर्थन में काटे गए वृक्षों के बदले किए गए रोपण से संबंधित प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र सहित अपना दावा दिनांक 10 जनवरी, 2026 तक अनिवार्य रूप से कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, दीन दयाल नगर, कानपुर नगर-208002 पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी व्यक्ति का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा।

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