वीबी-जीरामजी अधिनियम को लेकर ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का हुआ आयोजन
*अधिनियम के बताए गए प्रावधान, 125 दिन रोजगार की गारंटी
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर नगर।ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विकसित भारत–गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) वीबी-जीरामजी अधिनियम-2025 के संबंध में जनपद की समस्त 590 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों को अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं से अवगत कराया गया और संबंधित पम्पलेट वितरित किए गए।
ग्राम सभाओं में बताया गया कि नए अधिनियम के तहत ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। इसके साथ ही कार्य मांगने पर रोजगार उपलब्ध न होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देय होने का प्रावधान किया गया है, जिससे रोजगार का अधिकार और अधिक प्रभावी हुआ है। अधिनियम के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद श्रमिकों को निर्धारित मजदूरी दरों का लाभ भी प्राप्त होगा।
जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत खंड विकास अधिकारियों की अध्यक्षता में विकासखंड भीतरगांव की ग्राम पंचायत हाजीपुर कदीम, पतारा की ग्राम पंचायत नंदना, बिधनू की ग्राम पंचायत सीढ़ी तथा सरसौल की ग्राम पंचायत महुआगांव में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की गईं।
उपायुक्त श्रम एवं रोजगार चन्द्र मोहन कनौजिया ने कहा कि विकसित भारत–गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करेगा। उन्होंने बताया कि 125 दिनों की रोजगार गारंटी और कार्य न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान ग्रामीण परिवारों की आय को स्थायित्व देगा और लोगों को अपने ही गांव में सम्मानजनक आजीविका के अवसर उपलब्ध कराएगा।