दोष सिद्ध होने पर अभियुक्तगण को कठोर कारावास समेत अर्थ दण्ड से किया गया दण्डित |
जिला संवाददाता सुनील कुमार धुरिया
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस हमीरपुर l मुख्यालय के सदर कोतवाली वाद संख्या 37/2019 मुकदमा अपराध संख्या 13/ 2019 धारा 354, 452, 506 भारतीय दंड संहिता भारतीय व 8 पोक्सो एक्ट में अभियुक्तगण अरविंद,राजा पुत्रगण शंकर श्रीवास निवासीगण मोहल्ला गौरा देवी मंदिर के पास सदर कोतवाली के विरुद्ध अभियोग 20 फरवरी 2019 को पंजीकृत किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियोग में जनपद के अभियोग में अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साथियों का का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप दिन मंगलवार को न्यायालय विशेष पोक्सो एक्ट द्वारा अभियुक्तगण अरविंद व राजा को उपरोक्त को दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व चौतीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।अभियुक्त गण द्वारा वादिया के साथ छेड़खानी करना व जान से मारने की धमकी देना जैसा अपराध किया गया था।