होम कानपुर कानपुर आस-पास अपना प्रदेश राजनीति देश/विदेश स्वास्थ्य खेल आध्यात्म मनोरंजन बिज़नेस कैरियर संपर्क
 
  1. कानपुर-समाधान दिवस में डीएम के सामने पेट्रोल छिड़क कर युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास,मचा हड़कंप,समस्या समाधान होने पर युवक ने मांगी माफी
  2.      
  3. दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास पहुंचे....
  4.      
  5. मुंबई- नहीं रहे फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ने ली अतिंम सांस
  6.      
  7. आंध्र प्रदेश-आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ इस में कुछ श्रद्धालुओं की मौत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू,ने दुख जताया।
  8.      
  9. कानपुर - रघुवीर लाल बनाए गए नए पुलिस कमिश्नर
  10.      
  11. कानपुर- बेकनगंज के तीन मंजिला मकान में भीषण आग, मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू
  12.      
  13. अहमदाबाद-अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश, कई यात्री होने की सूचना
  14.      
  15. कानपुर-कानपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ₹47,600 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण
  16.      
  17. कानपुर -असम सरकार के मंत्री ने शुभम द्विवेदी के परिजनों को सौंपी पांच लाख की चेक
  18.      
  19. कानपुर-कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र के गल्ला मंडी में लगी भीषण आग,मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां
  20.      
  21. उत्तर प्रदेश-मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी
  22.      
  23. उत्तर प्रदेश -राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रयागराज संगम में लगाई डुबकी
  24.      
  25. वाराणसी - फिल्म अभिनेता ब्रह्माजी विश्व प्रसिद्ध मां गंगा आरती में पहुंचे किया दर्शन पूजन
  26.      
  27. वाराणसी -भारतीय खिलाड़ी स्नेह राणा पहुंची विश्व प्रसिद्ध मां गंगा आरती में
  28.      
  29. कई दिन पुरानी दो कुंटल सड़ी मिठाई बरामद की गई,तीनों कारखानों को सील कर टीम ने चस्पा की नोटिस ,सौरिख थाना क्षेत्र के बेहटा रामपुर में टीम ने मारा छापा
  30.      
  31. खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई फैक्ट्री में मारा छापा,पांच भाई 3 कारखानों में बना रहे थे केमिकल वाली मिठाई
  32.      
  33. पुलिस और प्रदूषण विभाग कार्रवाई करेगा,फैक्ट्री चल रही थी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे,पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाएगा
  34.      
  35. मच्छर अगरबत्ती की फैक्ट्री में 2 की मौत का मामला,राज्यमंत्री असीम अरुण ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की
  36.      
  37. सदर कोतवाली क्षेत्र के इशवा पुर का मामला
  38.      
  39. दबंगों ने किसान के घर पर की थी फायरिंग,तमंचा, कारतूस,फरसा पुलिस ने किया बरामद
  40.      
 
 
आप यहां है - होम  »  कानपुर  »  मोडिफाई साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न लगा कर चलने वालो कि खैर नहीं
 
मोडिफाई साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न लगा कर चलने वालो कि खैर नहीं
Updated: 4/19/2026 1:24:00 AM By Reporter- rajesh kashyap kanpur

मोडिफाई साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न लगा कर चलने वालो कि खैर नहीं
- 3 माह का कारावास के साथ डीएल तथा पंजीयन भी होगा निरस्त
- प्रत्येक परिवर्तन पर लगेगा 5 हजार का जुर्माना।
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर। अब मोडिफाई साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर लगा कर चलने वालो कि खैर नहीं है। परिवहन विभाग अब ऐसे संचालित वाहनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के साथ ही डीएल निलंबन तथा पंजीकरण भी सस्पेंड करने की कार्यवाही करने जा रहा है। मा. उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के तहत उ०प्र० परिवहन आयुक्त ने सभी जनपदों के सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह बिक्री एवं स्थापना करने वाले मोटर गैराज व वर्कशॉप आदि युक्त वाहनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत  कार्यवाही करे । निर्देश के क्रम में शनिवार को आरटीओ कार्यालय में  समस्त डीलरों, मोटर गैराज एवं वर्कशॉप संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें इस बावत जानकारी दी गई।  
एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि डीलरो के साथ बैठक कर उन्हें बताया गया कि मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के द्वारा निर्देशित किया गया कि किसी भी प्रकार से दोपहिया वाहनों में साइलेंसर को मॉडिफाई कर पटाखा छोड़ने वाला ना बनाया जाए साथ ही साथ हुटर एवं प्रेशर हॉर्न न लगाया जाए यदि सर्विस के लिए वाहन आते हैं तो उनमें निकलवाने के उपरांत ही सर्विस की जाए। मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर की बिक्री एवं स्थापना करने वाले मोटर गैराज वर्कशॉपो आदि उक्त वाहनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 182ए (3) के अंतर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा जुर्माना भी किया जा जायेगा। उन्होंने बताया कि इस जुर्माने के शमन की शक्ति उप परिवहन आयुक्त एवं उनसे ऊपर के अधिकारियों के पास होगी। जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहनों में अनधिकृत अल्ट्रेशन करते हुए ऐसा परिवर्तन किया है तो उसे तत्काल हटवा दे नहीं तो उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 182ए (4) के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी तथा धारा 182ए (4) के तहत सम्बन्धित वाहन स्वामी को छः माह तक का कारावास हो सकता है। इसके साथ ही ऐसे प्रत्येक परिवर्तन के लिए पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दडिंत किया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति किसी सार्वजानिक स्थान में ऐसा वाहन चलाएगा, अथवा चलाने देगा जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियत्रंण एवं बायु प्रदूषण कर मानकों का उल्लंघन करता हैं तो उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के अर्न्तगत विधिक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही धारा 190(2) के तहत सम्बन्धित व्यक्ति प्रथम अपराध के लिए तीन माह तक के कारावास अथवा दस हजार रूपये तक के जुमनि या दोनों से दंडनीय होगा और तीन माह की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) सस्पेंड कर दिया जायेगा। परिवहन विभाग ने समस्त वाहन स्वामियों से अपील की है कि वह मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हॉर्न, हुटर, इत्यादि को अपनी वाहनों पर न लगाये अन्यथा उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
- मोडिफाई वाहन सड़क पर दौड़ तो डीएल और पंजीयन हो सकता है निरस्त
सड़को पर अब जो मोडिफाई वाहन चला रहा है या चलवा रहा है, वह व्यक्ति उस जुर्माने का दायी होने के साथ-साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिये अयोग्य कर दिया जायेगा। इसके साथ ही जिन वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर लगे मिले  मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 53 (1) के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र के निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी।

Share this :
   
State News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए HNS के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें
 
प्रमुख खबरे
कामकाजी महिलाओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए कैंट में हुई विशेष जागरूकता संगोष्ठी
100 मेगावॉट पार, कानपुर की छतों पर सौर ऊर्जा का बड़ा उछाल
लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ विहिप और बजरंग दल का प्रदर्शन
भगवान परशुराम प्राकट्य उत्सव १९ को
चालक संघ ने ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के खिलाफ महापौर को सौंपा ज्ञापन
 
 
 
Copyright © 2016. all Right reserved by Hindustan News Express | Privecy policy | Disclimer Powered By :