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9 मई को कानपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिक से अधिक वादों के निस्तारण का लक्ष्य
Updated: 5/5/2026 12:03:00 AM By Reporter- rajesh kashyap kanpur

9 मई को कानपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिक से अधिक वादों के निस्तारण का लक्ष्य
*बैंक वसूली से पारिवारिक विवाद तक सुलह-समझौते से निपटारा, 5 मई को जागरूकता रैली
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर द्वारा 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जनपद न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, मोटर दुर्घटना अधिकरण तथा जनपद की सभी तहसीलों में एक साथ संपन्न होगा। प्राधिकरण द्वारा 8 मई तक अधिक से अधिक वादों को चिह्नित कर उनके सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है
जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर अनमोल पाल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को सुलभ, त्वरित एवं सस्ती न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों से अपील की कि वे लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने वादों का सरलता से निस्तारण कराएं।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में शमनीय आपराधिक वाद, लघु दंडनीय प्रकरण तथा ऐसे सिविल वाद जिनमें आपसी सहमति की संभावना हो, उनका निस्तारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक विवादों में आपसी समझौते के माध्यम से संबंधों को पुनर्स्थापित करने का भी प्रयास किया जाता है, जिससे अनावश्यक वाद-विवाद और लंबित मुकदमों से मुक्ति मिल सके।
नोडल अधिकारी रश्मि सिंह ने जानकारी दी कि इस लोक अदालत में बैंक वसूली, किरायेदारी, मोबाइल एवं केबल विवाद, आयकर, उत्तराधिकार, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, चेक बाउंस, वाणिज्य कर, राजस्व, चकबंदी, श्रम वाद, चालानी वाद तथा शमनीय प्रकृति के फौजदारी मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रैफिक चालान का निपटारा घर बैठे vcourts.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर किया जा सकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अभिनव तिवारी ने बताया कि लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु सभी संबंधित विभागों, बैंक संस्थाओं एवं अधिवक्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने आम जनमानस से अपील की कि वे अपने लंबित वादों के निस्तारण हेतु संबंधित न्यायालयों अथवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने यह भी कहा कि लोक अदालत के माध्यम से वादों का निस्तारण होने पर समय, धन एवं श्रम की बचत होती है तथा आपसी सौहार्द भी बना रहता है।
आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से 5 मई 2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, कानपुर नगर तथा बार एसोसिएशन/लायर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में एक जागरूकता कार रैली का आयोजन किया जाएगा।
इस अवसर पर जिला विधिक से सम्बंधित सभी अधिकारी गण उपस्थित रहे।

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