खरीफ-2026 में किसानों को निर्धारित मानक के अनुसार मिलेगा उर्वरक, फार्मर आईडी अनिवार्य |
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर | जिला कृषि अधिकारी अरूणेश प्रताप सिंह ने जनपद के किसानों को खरीफ-2026 के दौरान उर्वरकों की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कृषक भाई फसलों में उर्वरकों का प्रयोग शासन द्वारा निर्धारित संस्तुत मात्रा के अनुसार ही करें। उन्होंने बताया कि किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिकतम 7 बैग यूरिया तथा 5 बैग डीएपी उर्वरक ही उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन में फार्मर रजिस्ट्री एवं फार्मर आईडी के अभाव में किसानों को उर्वरक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसलिए सभी किसान अनिवार्य रूप से अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा लें तथा यह सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्री में उनकी कृषित भूमि के सभी गाटा संख्या अंकित हों।जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि निजी क्षेत्र के उर्वरक बिक्री केंद्रों से प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक तथा सहकारी क्षेत्र के बिक्री केंद्रों से प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक ही उर्वरकों का वितरण किया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि फसलों की द्वितीय एवं तृतीय टॉप ड्रेसिंग में दानेदार उर्वरकों के स्थान पर तरल नैनो यूरिया का प्रयोग करें। साथ ही फास्फेटिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में टीएसपी, एनपीके एवं नैनो डीएपी का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार यूरिया के विकल्प के रूप में अमोनियम सल्फेट उर्वरक का प्रयोग भी लाभकारी रहेगा। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि उर्वरक प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या होने पर कृषि विभाग द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। किसान निजी क्षेत्र से संबंधित शिकायतों के लिए मोबाइल नंबर 6393775438 तथा सहकारी क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के लिए मोबाइल नंबर 9793183550 पर संपर्क कर अपनी शिकायतों का निस्तारण करा सकते हैं।
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