नाबालिग से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को तीन वर्ष का कठोर कारावास
जिला संवाददाता सुनील कुमार धुरिया
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस हमीरपुर - जनपद के थाना मझगवां में मुकदमा अपराध संख्या 28/2018 धारा 354,323 भारतीय दंड संहिता व 8 पॉक्सो एक्ट में अभियक्त देवपाल अहिरवार पुत्र हरगोविन्द निवासी जराखऱ थाना मझगवां के विरुद्ध अभियोग 16 अप्रैल 2018 को पंजीकृत किया गया। आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोग मे जनपद के अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप दिन सोमवार को न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट द्वारा उक्त अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुये तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं चार हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री (उम्र 13 वर्ष) का बुरी नियत से हाथ पकड़ना व मारपीट करना जैसा अपराध किया गया था।