आज तक साथी पोर्टल पर ऑन-बोर्ड होना सभी बीज व्यवसायियों के लिए अनिवार्य
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर | जिला कृषि अधिकारी अरुणेश प्रताप सिंह ने जनपद के समस्त थोक एवं फुटकर बीज विक्रेताओं, वितरकों, उत्पादक संस्थाओं, कंपनियों, फर्मों, सहकारी एवं राजकीय बीज विक्रय केंद्रों को अवगत कराया है कि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बीज व्यवसाय में डिजिटल पारदर्शिता लाने तथा बीजों की ट्रेसिबिलिटी (अनुसरणीयता) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विकसित 'साथी पोर्टल' के माध्यम से प्रदेश में बीज उत्पादन, स्टॉक प्रबंधन, स्थानांतरण एवं बीज व्यवसाय का संचालन किया जा रहा है। इस संबंध में प्रदेश में साथी पोर्टल के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एवं बीज व्यवसायियों के लिए 31 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से साथी पोर्टल पर ऑन-बोर्ड होकर ही बीज व्यवसाय करना होगा। प्रदेश एवं जिला स्तर पर बीज अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक आवेदक को यह शपथ-पत्र देना होगा कि अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर उसकी फर्म साथी पोर्टल पर ऑन-बोर्ड हो जाएगी तथा भविष्य में बीज व्यवसाय का समस्त कार्य साथी पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा।उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में जारी बीज अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण की प्रक्रिया भी संबंधित फर्म के साथी पोर्टल पर ऑन-बोर्ड होने की पुष्टि के बाद ही पूर्ण की जाएगी। इसके लिए संबंधित फर्म, कंपनी अथवा बीज व्यवसायी को साथी पोर्टल से जनरेट की गई फॉर्म-डी/बीज बिक्री रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी। जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के सभी बीज व्यवसायियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से साथी पोर्टल पर ऑन-बोर्ड होने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर ऑन-बोर्ड न होने की स्थिति में बीज नियंत्रण आदेश, 1983 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथी पोर्टल पर ऑन-बोर्ड होने अथवा अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के हेल्पडेस्क के मोबाइल नंबर 6393775438 एवं 9838507533 पर संपर्क किया जा सकता है।
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