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विधिक जागरूकता शिविर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं उपभोक्ताओं के अधिकारों की दी जानकारी
Updated: 9/2/2026 12:45:00 AM By Reporter-

विधिक जागरूकता शिविर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं उपभोक्ताओं के अधिकारों की दी जानकारी
जिला संवाददाता सुनील कुमार धुरिया 
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस सुमेरपुर, हमीरपुर l जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर की सचिव श्रीमती वन्दना अग्रवाल जी के कुशल निर्देशन में भारती शिशु मन्दिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर हमीरपुर में पीएलवी गणेश सिंह के संयोजन एवं समन्वय में निर्धारित विषय "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 एवं उपभोक्ताओं के अधिकारों" पर विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक छोटेलाल दक्ष सहित विद्यालय स्टाफ, शिक्षक हरीराम गुप्त, कैलाश सोनी, डॉ जितेन्द्र सागर एवं अन्य उपभोक्ता जनों ने उपस्थित रहकर इस शिविर का लाभ उठाया।
 पीएलवी गणेश सिंह ने उपस्थित उपभोक्ताओं को बताया कि यह अधिनियम ऐसा कानून है जो ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है। उन्हें धोखाधड़ी, मिलावट और गलत व्यापार से बचाता है। किसी प्रकार की धोखाधड़ी की स्थिति में उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। स्थायी लोक अदालत की सेवाएं भी ले सकते हैं। निःशुल्क विधिक सहायता एवं जानकारी के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर में सम्पर्क कर सकते हैं अथवा हेल्पलाइन नंबर -1800-11-4000 या 1915 नंबर डायल कर शिकायत सकते हैं। पीएलवी गणेश सिंह ने बताया कि ऑन लाइन और डिजिटल बाजार तथा ई कॉमर्स कंपनियों को भी इस कानून के दायरे में लाया गया है। यदि किसी दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा में कमी के कारण उपभोक्ता को नुकसान होता है तो निर्माता या विक्रेता पर मुआवजे का प्रावधान है। उपभोक्ता को खरीदे जाने वाले सामान की गुणवत्ता, मात्रा, कीमत, शुद्धता, निर्माण तिथि और एक्सपायरी तिथि के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है। अनुचित व्यापार प्रथाओं या शोषण के खिलाफ मुआवजा, वस्तु की मरम्मत या रिफंड पाने का अधिकार है। वस्तु खरीदते समय विक्रेता से रसीद अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए सहित मुख्य बिन्दुओं की जानकारी दी। इस अवसर पर आगामी 12 सितम्बर 2026 शनिवार को हमीरपुर में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में पोस्टर एवं पंपलेट बाटकर प्रचार प्रसार किया गया।

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