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  11. खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई फैक्ट्री में मारा छापा,पांच भाई 3 कारखानों में बना रहे थे केमिकल वाली मिठाई
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  13. पुलिस और प्रदूषण विभाग कार्रवाई करेगा,फैक्ट्री चल रही थी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे,पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाएगा
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  15. मच्छर अगरबत्ती की फैक्ट्री में 2 की मौत का मामला,राज्यमंत्री असीम अरुण ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की
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  17. सदर कोतवाली क्षेत्र के इशवा पुर का मामला
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  19. दबंगों ने किसान के घर पर की थी फायरिंग,तमंचा, कारतूस,फरसा पुलिस ने किया बरामद
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  21. पुलिस ने तीनों आरोपी को किया गिरफ्तार,मामूली सी बात को लेकर हुआ था विवाद,असलहों से लैस दबंगों ने बोला था हमला
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  23. दिनदहाड़े गांव में फायरिंग करने का मामला
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  25. विनीता अवस्थी बनी महिला थाना प्रभारी,रंजना को मिला परिवार परामर्श केंद्र का चार्ज,चौकी इंचार्ज अनौगी मोहन लाल बने नौरंगपुर प्रभारी,ठठिया में तैनात राधामोहन शर्मा भेजे गये अनौगी
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  27. एसपी ने महिला थाना प्रभारी रंजना पांडेय को हटाया
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  29. दो महिला इंस्पेक्टर सहित चार के तबादले
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  31. टिढ़ियापुर में सामने आई गड़बड़ी को लेकर कही बात,सामने आई गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई की कही बात,विकास कार्यों में बर्दाश्त नहीं होगा घपला,घपला करने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर
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  37. मनरेगा के बजट में घपले को लेकर हुए सख्त
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पाक्सो कोर्ट द्वारा रेप के आरोपी को 22 साल की सजा सुनाते हुए लगाया 30000 हजार रुपए का जुर्माना
Updated: 4/15/2025 9:55:00 PM By Reporter-


पाक्सो कोर्ट द्वारा रेप के आरोपी को 22 साल की सजा सुनाते हुए लगाया 30000 हजार रुपए का जुर्माना 
वरिष्ठ संवाददाता रंजीत पाल 
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कन्नौज: नाबालिग लड़की के साथ हुई दुष्कर्म के मामले में स्पेशल पाक्सो कोर्ट की जज ने फैसला सुनाया फैसला। मामला गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के निवासी पीयूष दुबे उर्फ छुट्टन द्वारा 15 वर्षीय किशोरी का मुंह दबाकर अपहरण कर और उसी गांव के बाहर खंडहर में ले जाकर उसके साथ रेप किया गया था। पीड़ता के भाई बहन अपनी बहन की तलाश करते हुए उसी खंडहर तक पहुंच गए और वारदात को देख लिया पीड़िता के भाई-बहनों द्वारा शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देता हुआ फरार हो गया। पीड़िता की मां द्वारा कोतवाली में जाकर उनकी लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पीयूष दुबे के ऊपर रिपोर्ट दर्ज करवा दी गयी थी। यह घटना 3 जून 2018 की थी।पाक्सो एक्ट कोर्ट की स्पेशल जज अलका यादव द्वारा एक नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 22 साल की सजा सुनाते हुए₹30000 का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न भरने की स्थिति में 6 महीने की अतिरिक्त सज़ा कटनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार मानते हुए 22 साल की सजा और 30000 का जुर्माना लगाया मां और मामले की गम्भीरता को देखते हुए कठोर कारावास सजा सुनाई।

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