दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु संशोधित समय-सारिणी जारी
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर नगर।जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी बीरपाल ने बताया कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के निर्देशों के अनुपालन में अन्य दशमोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11-12 को छोड़कर) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में वंचित वर्गों के छात्र-छात्राओं हेतु संशोधित समय-सारिणी जारी की गई है तथा समस्त शैक्षणिक संस्थानों को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा लॉक किए जाने की तिथि 20 नवम्बर 2025 से 26 नवम्बर 2025 निर्धारित की गई है। इस अवधि में पूर्व से पंजीकृत संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, एफिलिएटिंग एजेंसी/विश्वविद्यालय का नाम आदि सूचनाओं को अद्यतन कर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है।
विश्वविद्यालयों एवं एफिलिएटिंग एजेंसियों द्वारा फीस एवं संबंधित विवरणों का ऑनलाइन सत्यापन 01 दिसम्बर 2025 तक किया जाएगा, जबकि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संस्थानों के पाठ्यक्रम, सीटों की संख्या एवं फीस आदि का सत्यापन 04 दिसम्बर 2025 तक पूर्ण किया जाएगा।
छात्रों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन 20 नवम्बर 2025 से 26 नवम्बर 2025 तक किए जाएंगे। आवेदन का अंतिम प्रिन्ट निकालने की तिथि 28 नवम्बर 2025 निर्धारित है। छात्रों को निर्देशित किया गया है कि आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं आवश्यक संलग्नक 29 नवम्बर 2025 तक संबंधित शिक्षण संस्था में जमा कर दें। शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों का सत्यापन एवं अग्रसारण 03 दिसम्बर 2025 तक किया जाएगा। इस दौरान संस्थान द्वारा आवेदन में अंकित समस्त तथ्यों का अभिलेखीय सत्यापन कर पात्र छात्रों के आवेदन अग्रसारित तथा अपात्र आवेदनों को निरस्त किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसियों द्वारा वास्तविक छात्र संख्या का ऑनलाइन सत्यापन एवं अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम एवं संस्थाओं को ब्लॉक करने का कार्य 04 दिसम्बर 2025 से 09 दिसम्बर 2025 तक किया जाएगा।
उन्होंने जनपद के सभी शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देशित किया है कि शासन द्वारा निर्धारित उपरोक्त समय-सारिणी के अनुरूप समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।