एसआईआर की प्रगति पर डीएम ने राजनीतिक दलों संग की बैठक,मांगा सहयोग
U- 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र नागरिक फॉर्म-6 भर बने मतदाता
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर | जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत जनपद की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए डीईओ ने गणना प्रपत्र जमा कराने और एएसडी श्रेणी के निर्वाचकों के चिन्हांकन में राजनीतिक दलों से सहयोग का अनुरोध किया।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा बीएलओ एवं बीएलए की बैठकें आयोजित कर ली गई हैं। इन बैठकों में उपस्थित सभी बीएलए को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप अनुपस्थित, शिफ्टेड और मृतक (एएसडी) मतदाताओं की सूची उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने बताया कि समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की एएसडी सूची डीईओ पोर्टल के लिंक https://kanpurnagar.nic.in/deo-portal/ पर भी उपलब्ध है, जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 27 अक्टूबर की मतदाता सूची के अनुसार जनपद में कुल 35,38,261 मतदाता थे। 16 दिसंबर की रिपोर्ट के अनुसार 26,28,422 मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का वेरिफिकेशन बीएलओ द्वारा पूरा किया जा चुका है, जो कुल मतदाताओं का 74.29 प्रतिशत है। इसमें से 6,08,747 मतदाताओं की मैपिंग का कार्य शेष रह गया है जिसे बीएलओ द्वारा निरंतर किया जा रहा है, जिससे न्यूनतम संख्या में मतदाताओं को नोटिस जारी करने की आवश्यकता पड़े। बैठक में यह भी बताया गया कि जनपद में मृतक, अनुपस्थित और शिफ्टेड (एएसडी) मतदाताओं की संख्या 9,07,094 है, जो कुल मतदाताओं का 25.64 प्रतिशत है। माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार अधिकतम नो-मैपिंग वाले मतदेय स्थलों पर बीएलए एवं बीएलओ के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिससे राजनीतिक दलों के सहयोग से मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन और शुद्धतम रूप में तैयार किया जा सके।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जो पात्र नागरिक अभी किसी भी स्थान के मतदाता नहीं हैं या जिन्हें गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, वे फॉर्म-6 भरकर बीएलओ को दें अथवा वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से आवेदन करें। बीएलओ को पर्याप्त मात्रा में फॉर्म-6 उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के पात्र हैं। डीईओ ने किसी भी स्थिति में एक से अधिक गणना प्रपत्र न भरने का अनुरोध किया। भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची में दो स्थान पर मतदाता होना अविधिक है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची से अलग होती है। ग्राम पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची के अनुसार मतदान होता है और उसका भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 26 दिसंबर तक गणना प्रपत्र जमा किए जा सकते हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 31 दिसंबर को किया जाएगा, जिस पर 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी 2026 को होगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ विवेक चतुर्वेदी, समस्त विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ तथा भाजपा, सपा, सीपीआई (एम) सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।