सर्किल दर संशोधन प्रस्ताव पर आपत्तियां आमंत्रित
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर | अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) विवेक चतुर्वेदी ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (संशोधित वर्ष 2013) के नियम 4 उपनियम (1) तथा नियम 3 के उपनियम (3) में विहित प्रावधानों के अनुसार जनपद के कलेक्टर द्वारा कृषि/अकृष्य भूमि, गैर-वाणिज्यिक भवन तथा एकल एवं एकल से भिन्न दुकान/वाणिज्यिक अधिष्ठानों की भूमि एवं निर्माण की प्रति हेक्टेयर/प्रतिवर्ग मीटर सर्किल दरों को यथासम्भव वार्षिक रूप से पुनरीक्षित किया गया है। उक्त पुनरीक्षित सर्किल दरें 06 सितम्बर, 2025 से प्रभावी की गई हैं। उक्त के संबंध में कानपुर बार ऋएसोसिएशन, कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत संशोधन/पुनरीक्षण प्रस्ताव 15 सितम्बर, 2025 एवं 31 अक्टूबर, 2025 पर सम्यक विचार करते हुए, समस्त उप-निबंधकों द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावों को जिलाधिकारी/कलेक्टर के अनुमोदन ( 04 जनवरी, 2026) के उपरांत आम जनमानस से आपत्तियां आमंत्रित किए जाने हेतु प्रकाशित किया जाना है।अतः सर्किल दर सूची (प्रभावी 06 सितम्बर, 2025) में प्रस्तावित संशोधनों पर आम जनमानस एवं विद्वान अधिवक्तागण द्वारा 06 जनवरी, 2026 से 16 जनवरी, 2026 को अपरान्ह 02:00 बजे तक आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। सर्किल दर सूची में संशोधन का प्रस्ताव कार्यालय जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, कानपुर नगर में उपलब्ध है। साथ ही, संबंधित प्रस्ताव जनपद के एन०आई०सी० की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अवलोकनार्थ प्रदर्शित किए गए हैं।
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