आत्मनिर्भर बनेंगे दिव्यांग, ऋण व अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर | दिव्यांगजनों को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने दुकान निर्माण और दुकान संचालन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के तहत दिव्यांगजन अपनी दुकान खोल सकेंगे, जिसके लिए सरकार ऋण के साथ अनुदान भी उपलब्ध करा रही है।दुकान निर्माण योजना के अंतर्गत ऐसे दिव्यांगजन आवेदन कर सकते हैं, जिनके नाम से कम से कम 110 वर्ग फीट की स्वयं की भूमि उपलब्ध हो और जहां दुकान का निर्माण संभव हो। योजना के तहत कुल 20 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी, जिसमें 15 हजार रुपये चार प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण और 5 हजार रुपये अनुदान के रूप में शामिल हैं। यह धनराशि दो किश्तों में दी जाएगी। इसी प्रकार दुकान संचालन योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों को 10 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। इसमें 7,500 रुपये चार प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण और 2,500 रुपये अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे। योजना का लाभ वही दिव्यांगजन ले सकेंगे, जिनके विरुद्ध किसी प्रकार की सरकारी देयता नहीं है और जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामले में दंडित नहीं हुए हों।आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक दिव्यांगजन विभाग की वेबसाइट divyangjandukan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय दिव्यांगता दर्शाने वाला नवीनतम संयुक्त फोटो, जन्मतिथि अंकित आयु प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड अथवा राशन कार्ड या यूडीआईडी कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक खाते का विवरण तथा गारंटर से संबंधित जानकारी अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि यह योजना दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस पहल है। उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पात्र दिव्यांगजन सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सात दिन के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें, जिससे उन्हें समय से योजना का लाभ मिल सके।
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