बलात्कार मामले में अभियुक्त को बीस वर्ष की कठोर कारावास 25 हजार रुपए लगाया गया जुर्माना |
सुशील कुमार धुरिया संवाददाता
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस हमीरपुर l जनपद के थाना चिकासी में अपराध संख्या 114/23 धारा 328,376, 313, 506 भारतीय दंड संहिता व छः पाक्सो एक्ट में अभियुक्त रामसनेही पुत्र कूरा अहिरवार निवासी ग्राम टोलाखंगारन, थाना चिकासी, हमीरपुर के विरुद्ध अभियोग 24 अगस्त 2023 को पंजीकृत किया गया। आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोग मे जनपद हमीरपुर के अभियोग मे अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप दिन सोमवार को न्यायालय पाक्सो एक्ट कोर्ट द्वारा अभियुक्त रामसनेही उपरोक्त को धारा 328,376,506 भारतीय दंड संहिता व छः पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त को बीस वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा वादिया की नाबालिक पुत्री को नसीली दवा खिलाकर बलात्कार करना व वादिया को दवा खिलाकर गर्भपात कराना जैसा अपराध किया गया था।