माटीकला रोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपये तक ऋण एवं 25% अनुदान उपलब्ध
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस कानपुर नगर।जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना’ के अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार कारीगरों को माटीकला उद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पूंजीगत ऋण पर 25 प्रतिशत तक सब्सिडी/अनुदान भी प्रदान किया जाता है, जिससे लाभार्थियों को उद्योग स्थापना में आर्थिक सहायता मिल सके।
योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के इच्छुक बेरोजगार कारीगर 25 मई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट www.upmatikalaboard.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्यदिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं अथवा सीयूजी नंबर 7408410805 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।