जनपद की नदियों एवं जलाशयों में 31 अगस्त तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबंध
जिला संवाददाता सुनील कुमार धुरिया
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस हमीरपुर। मत्स्य संसाधनों के संरक्षण तथा मछलियों के प्रजनन काल को सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने जनपद की सीमा में स्थित सभी नदियों एवं जलाशयों में 01 जून से 31 अगस्त, 2026 तक मत्स्य आखेट (मछली पकड़ने) पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों एवं उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त शासन के आदेशानुसार 15 जुलाई से 30 सितम्बर, 2026 तक मत्स्य फ्राई एवं फिंगरलिंग को पकड़ने, नष्ट करने अथवा बेचने पर भी रोक रहेगी। वहीं मछलियों के प्रजनन काल 15 जून से 30 जुलाई, 2026 तक किसी भी प्रकार का मत्स्य शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान यदि कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करते हुए मत्स्य आखेट करता पाया जाता है अथवा प्रतिबंधित श्रेणी की मछलियों का क्रय-विक्रय करता है, तो उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों, स्थानीय निकायों एवं पुलिस प्रशासन को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आमजन से अपील की है कि जल जीवों एवं पर्यावरण संरक्षण के हित में प्रतिबंध का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें।