बिना पंजीकरण संचालित कोचिंग सेंटरों के विरुद्ध होगी कार्रवाई : जिला विद्यालय निरीक्षक
जिला संवाददाता सुनील कुमार धुरिया
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस हमीरपुर। जिला विद्यालय निरीक्षक हमीरपुर महेश कुमार गुप्ता ने जनपद में संचालित समस्त कोचिंग संस्थानों के संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा है कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों एवं नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही कोचिंग संस्थानों का संचालन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों का विधिवत पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि बिना पंजीकरण अथवा निर्धारित मानकों को पूर्ण किए बिना संचालित किसी भी कोचिंग संस्थान को नियम विरुद्ध माना जाएगा। ऐसे संस्थानों के विरुद्ध निरीक्षण के दौरान प्राप्त होने वाली अनियमितताओं के आधार पर विधिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने जनपद के समस्त कोचिंग संचालकों से अपेक्षा की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करते हुए अपने संस्थानों का संचालन करें तथा शिक्षा की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।