मानसून अवधि में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक नदी तल से खनन पूर्णतः प्रतिबंधित
-अवैध खनन एवं परिवहन पर होगी कड़ी कार्रवाई, सभी पट्टाधारकों को निर्देश जारी
जिला संवाददाता सुनील कुमार धुरिया
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस हमीरपुर। जनपद में मानसून सत्र के दौरान पर्यावरण संरक्षण, नदी तंत्र के संरक्षण एवं शासन के निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 जुलाई, 2026 से 30 सितंबर, 2026 तक नदी तल से उपखनिजों के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
इस संबंध में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राकेश कुमार द्वारा जनपद के समस्त बालू एवं मौरंग खनन पट्टाधारकों/अनुज्ञाधारकों को निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार मानसून अवधि में नदी तल से खनन प्रतिबंधित रहेगा।
जारी निर्देशों के अनुसार सभी पट्टाधारक अपने-अपने खनन क्षेत्रों में 01 जुलाई से 30 सितंबर, 2026 तक खनन एवं खनिज परिवहन पूर्णतः बंद रखेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके पट्टा क्षेत्र में किसी प्रकार का अवैध खनन या परिवहन न हो। इसके लिए आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की तैनाती कर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रतिबंध अवधि में किसी भी पट्टा क्षेत्र से खनन अथवा परिवहन किया जाता पाया गया, तो संबंधित पट्टाधारक के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित पट्टाधारक की होगी।