बिना पंजीकरण के संचालित कोचिंग संस्थानों पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला संवाददाता सुनील कुमार धुरिया
हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस हमीरपुर। जिला विद्यालय निरीक्षक महेश कुमार गुप्ता ने जनपद के सभी कोचिंग संस्थानों के संचालकों को निर्देशित किया है कि वे केवल विधिवत पंजीकरण एवं शासन द्वारा निर्धारित सभी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही कोचिंग संस्थानों का संचालन करें।
उन्होंने बताया कि जिन कोचिंग संस्थानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे शीघ्र आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करें। साथ ही सभी संचालित कोचिंग संस्थानों को वैध फायर एनओसी, नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्पष्ट किया कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई कोचिंग संस्थान बिना पंजीकरण के संचालित अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित पाया जाता है, तो संबंधित संचालक के विरुद्ध प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व संबंधित कोचिंग संस्थान के संचालक का होगा।
उन्होंने सभी कोचिंग संचालकों से अपील की है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा निर्धारित सभी मानकों का पूर्णतः पालन करते हुए ही अपने संस्थानों का संचालन करें।